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खाद्य पदार्थों से एक्सपायरी डेट मिटाकर दुकानदार बेच रहे सामग्री, नहीं हो रही जांच

3 वर्ष पहले
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एक्सपायरी डेट व कंपनी के नाम बगैर पैक्ड खाद्य पदार्थ।

यह हैं नियम

खाद्य सामग्री के पैकेट पर निर्माता कंपनी का नाम और पते का स्पष्ट उल्लेख हो।

यदि उत्पादक ने किसी खाद्य सामग्री में रंग मिलाया है, तो उसकी क्वालिटी का स्पष्ट उल्लेख हो।

खाद्य सामग्री के पैकेट पर न्यूट्रीशियन वैल्यू, बैज नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट का अंकित होना आवश्यक है।

12 लाख से ज्यादा के आय-व्यय वाले दुकानदारों को फूड सिक्योरटी एक्ट तहत लाइसेंस लेना आवश्यक।

12 लाख से कम आय वाले दुकानदारों को खाद्य औषधि प्रशासन विभाग में पंजीयन करना होगा। लेकिन इन नियमों का पालन ज्यादातर नगर में ज्यादातर जगहों पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।

जल्द करेंगे कानूनी कार्रवाई

पैक्ड खाद्य पदार्थों में एक्सपायरी डेट व कंपनी का नाम नहीं होना गंभीर बात है। ऐसे पदार्थ नगर में कहां-कहां बिक रहे हैं। इसकी जानकारी एकत्रित कर संबंधित के खिलाफ जल्दी ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरएस बाकना, एसडीएम अंबाह

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