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कोर्ट ने बिजली कंपनी को दिए भैंसों की कीमत चुकाने का आदेश

3 वर्ष पहले
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कोर्ट ने बिजली कंपनी को दिए भैंसों की कीमत चुकाने का आदेश

जयपुर | कोर्ट ने भैंसों की मौत के मामले में बिजली कंपनी को 1.30 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया है। भैंसों की मौत बिजली स्टेशन स्ट्रक्चर से जमीन में करंट प्रवाहित होने से हुई थी। विराटनगर के बीलवाड़ी गांव निवासी बिहारीलाल गुर्जर ने बिजली कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अदालत के आदेशानुसार पक्षी के टच होने से करंट प्रवाहित हुआ।

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