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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी रिटायर रोडवेजकर्मी को नहीं दिए पेंशन परिलाभ

3 वर्ष पहले
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जयपुर| हाईकोर्ट व लोक अदालत के आदेश के बाद भी रोडवेज के विद्याधर नगर डिपो से अक्टूबर 2015 में रिटायर हुए प्रार्थी कर्मचारी माधोसिंह को अभी तक उसके पेंशन परिलाभ का भुगतान रोडवेज ने नहीं किया है।

प्रार्थी अदालती आदेश के पालन में रोडवेज को प्रतिवेदन दे चुका है। लेकिन रोडवेज ने अदालती आदेश की पालना करने की बजाय प्रार्थी के प्रतिवेदन के जवाब में रोडवेज के वित्तीय सलाहकार गोपाल विजय ने कहा है कि निगम के पास फंड की व्यवस्था नहीं है। इसलिए पेंशन परिलाभों का भुगतान वरीयता के आधार पर अप्रैल 2014 तक रिटायर हुए कर्मचारियों को ही किया गया है।

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