जयपुर | सुप्रीम कोर्ट ने एक साल पहले हीरापुरा पावर हाउस के पीछे ऑनर किलिंग के चलते जीजा अमित नायर की हत्या के आरोपी मुकेश चौधरी को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी। वहीं अदालत ने आरोपी को संबंधित कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मामला गंभीर है और आराेपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत व साक्ष्य मौजूद हैं। इसलिए ऐसे संगीन मामलों में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। मामले के अनुसार, आरोपी की बहन ममता ने अमित नायर के साथ शादी की थी। वे करणीविहार क्षेत्र में जगदंबा नगर में रह रहे थे। लेकिन ममता के परिजन इस अंतरजातीय शादी के खिलाफ थे। इसके चलते पिछले साल 17 मई को ममता के पिता जीवनराम व मां भगवती देवी अपने किसी रिश्तेदार के साथ अमित नायर के घर पर जगदम्बा नगर आए थे। इस दौरान ममता के माता-पिता के साथ आए युवक ने अमित पर हथियार निकालकर फायरिंग कर अमित की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में ममता के माता, पिता व भाई सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।