इधर, धोखाधड़ी का आरोपी जैन गिरफ्तार, जमानत अर्जी खारिज
जोधपुर | जाली दस्तावेज के आधार पर बेचान की गई जायदाद को खुद की बता 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में उदय मंदिर पुलिस ने सोमवार को आरोपी पाल लिंक रोड महावीर नगर निवासी बाबूलाल जैन (62) पुत्र पोकरदास को गिरफ्तार किया।
मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। बुधवार को आरोपी जैन की तरफ से सेशन कोर्ट में पेश जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। गत माह हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने धोखाधड़ी के आरोपी बाबूलाल जैन को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
बाबूलाल के खिलाफ परिवादी संगीता गुप्ता ने धोखाधड़ी का मामला उदय मंदिर थाने में दर्ज कराया था। मई 2012 में गुप्ता से जैन ने संपर्क कर कहा, कि उसकी एक प्रोपर्टी बाड़मेर में है और रुपए की जरूरत के चलते उसे बेचना चाहता है।