यातायात पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जानकारी है कि ट्रैफिक पुलिस पहले संबंधित चालक की गाड़ी पर मोबाइल से बात करते हुए की फोटो लेंगे। फिर चालान काटेंगे। चालान की कॉपी ट्रैफिक पुलिस परिवहन विभाग को भेजी जाएगी। हाईकोर्ट ने गत 27 अप्रैल को वाहन चलाते समय बात करने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए थे। परिवहन विभाग की टीम वाहन चालक को बुलाकर पूछताछ करेगी और दोषी पाए जाने पर उसका लाइसेंस स्थाई रूप से निलंबित करने की अनुशंसा की जाएगी। उसके बाद चालक का लाइसेंस रद्द होगा। यातायात प्रभारी केसरसिंह ने बताया कि हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चालान काटने पर यातायात पुलिस चालक के मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइव करने की फोटो और चालान की कॉपी भेजेगी। परिवहन विभाग वाहन चालक को बुला कर उसका पक्ष जानेगा। अगर दोष साबित होगा तो न्यायालय के आदेशानुसार ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई होगी। हादसों को रोकने के लिए वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीओ को ऐसे वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए थे। यातायात प्रभारी ने बताया कि वाहन चलाते समय कोई मोबाइल पर बात करते मिला तो उसकी फोटो खींचकर चालान बनाएंगे तथा डीटीओ नागौर को लाइसेंस रद्द करवाएंगे। हाइकोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है।