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20 से लागू होगा इंटर स्टेट माल सप्लाई पर ई-वे बिल

3 वर्ष पहले
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नागौर | राजस्थान में इंटरस्टेट सामान के परिवहन पर ई-वे बिल 20 मई से लागू किया गया है। जीएसटी के नए नियम के तहत राजस्थान में इंटरस्टेट सामान के परिवहन पर ई-वे बिल सिस्टम 20 मई से लागू किया जाएगा। इसके तहत राजस्थान में दूसरे स्टेट से सामान परिवहन किया जाता है तो ई-वे बिल आवश्यक है। 50 हजार रुपए या इससे अधिक टैक्स सहित कीमत के माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल आवश्यक है।

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