रेल में यात्रा करने वाले यात्री अगर अंतिम समय किसी कारण से यात्रा निरस्त करते हैं तो अब उन्हें टिकट राशि का रिफंड मिल सकेगा। रेलवे ने टिकट निरस्त के बाद रिफंड के नियम को आसान करते हुए एक नई वेब लिंक बना दी है। रिफंड पाने के लिए पीएनआर नंबर द्वारा राशि वापसी ली जा सकती है। रेलवे ने पीएनआर नं. के सहारे टीडीआर का आवेदन करने के लिए नए लिंक को ट्विटर पर भी दिया है। टिकट आरक्षित है तो ट्रेन चलने के 4 घंटे पूर्व तक इसे निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगर टिकट आरएसी में है तो आप ट्रेन चलने के आधा घंटे पूर्व तक भी अपना टिकट निरस्त करवा सकते है।