दो महिलाओं सहित 16 लोगों पर कलेक्टर ने की कार्रवाई
भास्कर संवाददाता | उज्जैन
अवैध उत्खनन व परिवहन के मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने दो महिलाओं सहित 16 लोगों पर 3 लाख 48 हजार रुपए का अर्थदंड किया है। लौह चितारा के बबलू पिता रतनलाल पर 1738, भाटपचलाना के लालचन्द पर 10 हजार, ग्राम पिपलौदा जिला रतलाम के महेन्द्र सिंह पर 10 हजार, भाटपचलाना के जालम सिंह 10 हजार, बालोदा लक्खा के नारायण पिता बाबूलाल पर 10 हजार, ग्राम चिरोला की कला बाई पति भेरूलाल पर 10 हजार, जावरा के इम्तियाज उद्दीपन पर 10 हजार, अनीता बी पति अनवर खां पर 10 हजार, चंबल मार्ग नागदा के देवीलाल डाबी पर 10 हजार, राहुल पाटवाला मोरूखेड़ी उज्जैन पर 30 हजार, मक्सी रोड उज्जैन के शाहिद पर 12 हजार, जैसलमेर राजस्थान के ग्राम खाम थाल के रज्जाक पिता मलुक खान पर 21 हजार, ग्राम डाबड़ा राजपूत तराना के चन्द्र पाल सिंह पर 24 हजार, उज्जैन के पूरनमल पिता रामकृष्ण शर्मा पर 24 हजार रुपए, हेमराज वाडिया पर 36 हजार रुपए, राकेश पड़्या पर 84 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है।
इधर, पेट्रोल पम्प पर 20 हजार का जुर्माना
इधर कलेक्टर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बड़नगर चिकली के आदित्य फिलिंग स्टेशन के विरुद्ध अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की है।