एसीजेएम न्यायालय में चेक बाउंस होने केे मामले में जजावर माताजी का झोपड़ा निवासी घनश्याम सैनी को एक वर्ष की कैद और 1 लाख 40 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अभियुक्त द्वारा जुर्माना भरने पर परिवादी को बतौर प्रतिकर 1 लाख 35 हजार रुपए अदा कर शेष राशि राजकोष में जमा करवाई जाएगी।
परिवादी नैनवां निवासी मुकेश जैन से जजावर के घनश्याम सैनी ने अपने घरेलू खर्च के लिए 90 हजार रुपए लिए थे। इसकी अदायगी करने के लिए बीआरजी जजावर शाखा का चेक दिया था। इस चेक को परिवादी ने एसबीबीजे नैनवां में पेश किया, जहां से बैंक ने अभियुक्त के बैंक खाते में राशि नहीं होने से बाउंस कर लौटा दिया था। परिवादी की ओर पैरवी एडवोकेट देवेंद्रकुमार जैन ने की।