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विक्रम सैनी को अंतरिम राहत, अगली सुनवाई 28 को

3 वर्ष पहले
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नारायणगढ़ | राज्य मत्री नायब सैनी के भाई चंदन सैनी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो मामले दर्ज कराए थे उन्हें लेकर विक्रम सैनी ने अग्रिम जमानत याचिका जिला सत्र न्यायालय में दायर की थी। अतिरिक्त सेशन जज यशविंदर पाल सिंह की कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए मामले की सुनवाई 28 मई निर्धारित की है।

याचिकाकर्ता के वकील धर्म वीर ढींढसा ने बताया की विक्रम सैनी के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए थे उन सभी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी है। स्थानीय पत्रकार विक्रम सैनी ने फेसबुक पर कुछ वीडियो डाली थी, जिसमें न केवल मंत्री के भाई को पैसे लेते दिखाया गया था, बल्कि मंत्री की प|ी के नाम प्लाट खरीदने, अवैध खनन के अलावा और भी कई खुलासे किए थे। वकील ने कहा कि उन्होंने कोर्ट को बताया कि विक्रम सैनी ने मंत्री के खिलाफ सीबीआई विजिलेंस को शिकायत दी थी, जिस कारण राज्यमंत्री के दबाव में उसे झूठे केसों में फंसाया गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी एक अन्य मामला विधानसभा स्पीकर कंवर पाल के भाई अशोक ने दर्ज करवाया था, जिसमें भी विक्रम सैनी की ओर से एडवोकेट ढींढसा ने ही पैरवी की थी। उसमें भी विक्रम को जमानत मिल गई थी।

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