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याचिका दायर होने के बाद ही क्यों शुरू हुई अलवर में पुलिस हैल्पलाइन : कोर्ट
हाईकोर्ट ने अलवर में डेढ़ साल से पुलिस हैल्पलाइन के बंद होने के मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि अदालत में याचिका दायर होने के बाद ही हेल्प लाइन शुरू होने के संबंध में स्पष्टीकरण दें। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश सोमवार को रवि सैनी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालती आदेश के पालन में राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि अलवर में पुलिस हैल्पलाइन शुरू कर दी गई है। लेकिन कोर्ट ने सरकार से लंबे समय से हैल्पलाइन बंद होने व याचिका दायर होने पर शुरू करने के संबंध में जवाब देने को कहा। गौरतलब है कि याचिका में कहा था कि अलवर जिले की पुलिस हैल्पलाइन पिछले डेढ़-दो साल से बंद पड़ी है। प्रार्थी ने एक आपराधिक घटना की जानकारी देने के लिए पुलिस फोन किया तो वह उदयपुर में मिल गया। दूसरी बार एक छेड़छाड़ की घटना की जानकारी देने के लिए हैल्पलाइन पर फोन किया तो वह मिला ही नहीं।
प्रार्थी ने आरटीआई मांगी तो जवाब में माना कि हैल्पलाइन फोन नंबर खराब है और बीएसएनएल को कई बार शिकायत के बाद भी फोन शुरू नहीं हो पा रहा। इसलिए हैल्पलाइन नंबर शुरू कराया जाए।