नवांशहर |उपभोक्ता फोरम ने दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए पावरकाॅम को 5-5 हजार जुर्माना लगाया है। एक मामले में शिकायतकर्ता बलाचौर के वारियाम चंद ने ट्यूबवैल का कनैक्शन पावरकाॅम से लिया। इसके बाद उनका बिजली का बिल अधिक आ गया, जिसके बारे उन्होंने पावरकाॅम के दफ्तर एक लिखित शिकायत दी। मीटर की रीडिंग मुताबिक यूनिट कम बनते है, लेकिन पावरकाॅम ने अधिक यूनिट का बिल चार्ज कर लिया। काफी देर तक पावरकाॅम ने उनकी शिकायत का निवारण नहीं किया। उसके बाद वारियाम चंद ने वर्ष 2018 को उपभोक्ता फोरम में पावरकाॅम के खिलाफ केस दायर किया। फोरम ने केस की सुनवाई करते पावरकाॅम को पांच हजार व शिकायतकर्ता को 6500 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज देने का फैसला सुनाया। इसी तरह दूसरा मामला गढ़शंकर रोड, नवांशहर का है। सोहन सिंह (70) पुत्र बद्रीनाथ निवासी गढ़शंकर रोड को पावरकाॅम ने 21 हजार 210 रुपए जुर्माना लगा दिया था। इस बारे में उसने पावरकाॅम के उच्चाधिकारियों के साथ गुहार लगाकर घर के मीटर खराब होने का हवाला दिया, लेकिन उस पर पावरकाॅम ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद सोहन सिंह ने वर्ष 2017 में पावरकाॅम के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया। फोरम ने फैसला सुनाते पावरकाम को पांच हजार जुर्माना व शिकायतकर्ता से वसूले 21 हजार 210 रुपए पांच हजार जुर्माने सहित वापिस करने का फैसला सुनाया।