मजिस्ट्रेट ने जिले में हुक्का बार पर पाबंदी लगाई
नवांशहर | जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने सिविल सर्जन की अपील पर होटलों, रेस्टोरेंटों में हुक्के के इस्तेमाल पर पाबंदी का आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन ने उनके ध्यान में लाया गया है कि कोटपा/एफएसएसए/ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत निकोटीन युक्त तंबाकू और नारकोटिक्स पदार्थ युक्त तंबाकू हुक्कों के रूप में इस्तेमाल करना मानव शरीर के लिए घातक है। मानव को ऐसे नशे से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए जिले में होटलों, रेस्टोरेंट और हुक्का बार (अगर कोई हो) हुक्का के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है।