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निलंबित न्यायाधीश श्रीवास की याचिका पर सुनवाई 1 को

3 वर्ष पहले
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शहर के निलंबित न्यायाधीश आरके श्रीवास की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 मई को होगी। न्यायाधीश श्रीवास ने कहा अधिकारियों ने नीमच स्थानांतरित कर निलंबित कर दिया था, इसके बावजूद संघर्ष जारी रखते हुए निलंबन के दौरान 28 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर 8 महीने बाद प्रारंभिक सुनवाई होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा गहन जांच उपरांत प्रारंभिक सुनवाई नियत की है। याचिका वार्षिक गोपनीय चरित्रावली की प्रतिलिपि प्रदान न करने के संबंध में डायरी नंबर 34496/2017 पर मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय म.प्र. के विरुद्ध अवमानना याचिका क्रमांक 000781/2018 पर 24 फरवरी 2018 को दर्ज कर 1 मई को सुनवाई के लिए नियत की। श्रीवास ने कहा न्याय जरूर प्राप्त होगा। उच्चतम न्यायालय, मप्र उच्च न्यायालय में कुछ अधिकारियों द्वारा की जा रही रही अनियमितता, मनमानी कार्रवाई एवं अवैधता पर अंकुश लगाकर मप्र के न्यायिक अधिकारियों को न्याय प्रदान करेगा।

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