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अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन देने वाले 23 पार्षद कलेक्टर के समक्ष नहीं हुए उपस्थित

3 वर्ष पहले
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नपा उपाध्यक्ष ममता साेनी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन देने के मामले में कलेक्टर द्वारा भाजपा के 23 पार्षदों को नोटिस जारी कर आवेदन पर हस्ताक्षर के लिए मंगलवार को बुलाया था। लेकिन असंतुष्ट पार्षदों में एक भी उपस्थित नहीं हुआ। इस मामले में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रमसिंह बुधवार को फैसला सुनाएंगे। उधर, कांग्रेस पार्षदों ने विशेष सम्मेलन बुलाने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

नपा में भाजपा के 32 में से 23 पार्षदों ने उपाध्यक्ष ममता सोनी के खिलाफ मार्च में कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया था। कलेक्‍टर ने 20 पार्षदों को नोटिस जारी कर मंगलवार को उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। लेकिन असंतुष्ट पार्षदों में से एक भी उपस्थित नहीं हुआ।

कांग्रेस पार्षद महेंद्र लाेक्स में कलेक्टर को आवेदन देकर कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में कलेक्टर बिना सम्मेलन बुलाए निर्णय लेते हैं तो नियम विरुद्ध होगा। नपा अधिनियम 1961 की धारा 43- क के अनुसार उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय सम्मेलन द्वारा ही कराया जा सकता है। इसके लिए पार्षदों से गुप्त मतदान कराया जाना चाहिए। कलेक्टर न्यायालय द्वारा 20 पार्षदों को सूचना पत्र जारी किए हैं। इसमें अधिनियम का पालन करते हुए आवेदन का निराकरण करना चाहिए। कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाकर अपना पक्ष रखेंगे। बुधवार को कलेक्टर के फैसले के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।

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