लोक अदालत : बकाया जलकर व संपत्तिकर के अधिभार में मिलेगी छूट
जिला न्यायालय परिसर में 22 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत लगेगी। इसमें शासन पत्रानुसार बकाया संपत्ति व जलकर के अधिभार (सरचार्ज) में छूट दी जाएगी। संपत्तिकर में कर तथा अधिभार की बकाया राशि 50 हजार तक पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट, 50 हजार से 1 लाख तक बकाया होने पर 50 प्रतिशत की छूट तथा 1 लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी तरह जलकर में बकाया कर तथा अधिभार 10 हजार तक होने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट, 10 हजार से 50 हजार तक होने पर 75 प्रतिशत तथा 50 हजार से अधिक पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।