नीमच | कृषि भूमि के अधिकतम उपयोग के लिए मध्यप्रदेश भूमि स्वामी एवं बंटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम-2016 बनाया है। इसके तहत भू-स्वामी एवं बंटाईदार के मध्य अनुबंध निर्धारित प्रारूप में सादे कागज पर तीन प्रति में होगा। एक-एक प्रति दोनों पक्षकारों को और एक प्रति तहसीलदार को दी जाएगी।