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6 मंजिला होटल को 5 माह पहले जमींदोज करने के दिए थे आदेश, अब अफसर ही बचाने में लगे

3 वर्ष पहले
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महू-चित्तौड़गढ़ शहरी हाईवे पर कृषि गोदाम की अनुमति लेकर नियम विरुद्ध छह मंजिला होटल बना ली। टीएनसीपी ने मास्टर प्लान के तहत आपत्ति ली। एसडीएम ने प्रदेश शासन के नियमों के विपरीत निर्माण करने पर होटल के डायवर्शन को निरस्त किया था। टीएनसीपी ने 5 माह पहले होटल जमींदोज करने के आदेश दिए। इसके बाद होटल संचालक द्वारा भूमि रूपांतरण का आवेदन दिया तो उसे एसडीएम ने स्वीकार कर लिया है। अब अफसर ही होटल को बचाने में लग गए हैं।

हिंगोरिया में सर्वे क्रमांक 518 की 0.110, सर्वे 519 की 0.318 और 0.420 की जमीन पर यश पिता श्रवण अग्रवाल ने कृषि गोदाम के लिए 2014-015 में टीएनसीपी से अनुमती ली। कृषि गोदाम के साथ आवासीय परिसर वाणिज्यिक, लॉजिंग-बोर्डिंग निर्माण का आवेदन दिया था। एसडीएम आदित्य शर्मा से डायवर्शन कराया। इस आधार पर आवेदक ने पंचायत से अनुमति लेकर निर्माण शुरू किया और गोदाम की जगह 6 मंजिला होटल बना दी। इसका पता टीएनसीपी अधिकारियों को होटल निर्माण पूरा होना के बाद लगा और अधिकारियों ने इसे अवैध करार देकर 15 दिन में जमींदोज करने का आदेश दिया था। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रमसिंह को पत्र लिखा। कलेक्टर ने एसडीएम शर्मा को डायवर्शन रिव्यू कर कार्रवाई के लिए लिखा। एसडीएम ने मास्टर प्लान 2011-031 के नियमों के विपरीत निर्माण पाया। शर्तों का उल्लंघन होने पर डायवर्शन निरस्त कर दिया गया। होटल संचालक ने फिर से एसडीएम कार्यालय में मास्टर प्लान के तहत भूमि रूपारंतरण का आवेदन दिया। एसडीएम ने आवेदन स्वीकार कर लिया है।

टीएनसीपी भोपाल के अधिकारियों ने भी उल्लंघन माना, फिर भी कार्रवाई अब तक नहीं की

14 दिसंबर 2017 को दिया था आदेश

सीएम ने कहा था अवैध कब्जों पर कार्रवाई करें

सीएम शिवराजसिंह चाैहान मार्च में नीमच आए थे। उन्होंने अवैध निर्माण, कब्जों पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को आदेश दिए थे। उन्होंने कहा था कोई भी हो बड़ा अवैध निर्माण गिरा दो, शासकीय जमीनों से अतिक्रमण हटाओ। इस आदेश का जिले में असर नहीं हुआ और शासकीय जमीनों पर नियम विरुद्ध अवैध निर्माण रहे हैं।

एसडीएम कार्यालय में चल रही सुनवाई, कुछ नहीं कह सकता

होटल के मालिक श्रवण अग्रवाल से संपर्क का प्रयास किया लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। बेटे सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा भूमि रूपांतरण के आवेदन पर एसडीएम कार्यालय में सुनवाई चल रही है। अभी इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकता। प्रशासन व नपा के अधिकारी कार्रवाई में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।

टीएनसीपी के आवेदन पर निरस्त किया था डायवर्शन

कृषि गोदाम की जगह छह मंजिला होटल का डायवर्शन टीएनसीपी के पत्र पर निरस्त किया था। होटल संचालक ने भूमि रूपांतरण का आवेदन दिया है। जिसकी सुनवाई पूरी होने पर फैसला दिया जाएगा। स्थिति पहले की तरह ही है। आदित्य शर्मा, एसडीएम, नीमच

अब मामला भोपाल में....होटल निर्माण की फाइल टीएनसीपी भोपाल मंगवाई थी। इसमें संचालक को मप्र नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36/37 का उल्लंघन माना था। डायरेक्टर स्वाति मीणा ने कहा कार्रवाई की फाइल चल रही है। टीएनसीपी के नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लचर कार्रवाई पर नोटिस...टीएनसीपी अधिकारी एमएम वर्मा ने दिसंबर में 15 दिन में होटल तोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद ठोस कार्रवाई नहीं की गई। असिस्टेंट डायरेक्टर त्रिपाठी ने बताया टीएनसीपी अधिकारियों ने नोटिस देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर संबंधित अधिकारी को कारण बताआे नोटिस जारी कर कार्य में लापरवाही पर जवाब मांगा है।

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