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दूध और सब्जी की सप्लाई रोकने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम में होगी कार्रवाई

3 वर्ष पहले
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जिले में दूध और सब्जी और अन्‍य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित करने वालों के विरुद्ध प्रशासन आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करेगा। विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

जिले में फल, सब्जियों और दूध की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों और विक्रेताओं की बैठक सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई। कलेक्‍टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह एवं एसपी टीके विद्यार्थी ने आम उपभोक्ताओं को दूध एवं सब्जी की आपूर्ति सुनिश्चित करने, प्रबंध और वैकल्पिक व्यवस्था पर चर्चा की गई।जिले में मिल्क पावडर एवं प्याज, लहसुन, आलू एवं दाल का पर्याप्‍त भंडारण किया जाए। ताकि आपात स्थिति में आपूर्ति की जा सके। उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग में आने वाली आवश्यक वस्तुओं, फल, सब्जी, दूध आदि का अवैध रूप से भंडारण, आपूर्ति बाधित करना तथा उक्त वस्तु उपभोक्ताओं को प्रदाय नहीं करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनन अपराध है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने अपील की है कोई भी आवश्यक वस्तुओं के वितरण एवं आपूर्ति में बाधा ना डाले और ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग करें। उधर, किसानों ने 1 से 10 जून तक जिले के सभी गांवों से फल, सब्जी व दूध की सप्लाई रोककर आंदोलन की चेतावनी दी है।

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