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दवा बनाए छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी मुनाफा ले 1000 %, अब नहीं चलेगा

3 वर्ष पहले
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दवा बनाए छोटी कंपनियां और बड़ी कंपनियां सिर्फ अपना नाम देकर उसे बाजार में बेचें और उस पर 300 से 1000 फीसदी तक मुनाफा कमाए और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं हो, अब यह नहीं चलेगा। देशी-विदेशी कोई भी दवा कंपनी हो सभी कंपनियां अब निगरानी के दायरे में रहेंगी। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) की एडवाइजरी काउंसिल ने इसके लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में बदलाव पर मुहर लगा दी है। अब यह प्रस्ताव केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा जाएगा। कानून मंत्रालय से राय लेने के बाद एक्ट में बदलाव किया जाएगा।

सीडीएससीओ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में बदलाव करके अब दवा बनाने वाली कंपनी के साथ-साथ दवा की क्वालिटी के लिए दवा की मार्केटिंग करने वाली कंपनी को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एक्ट में बदलाव के बाद दवा की क्वालिटी खराब होने अथवा नकली दवा होने पर दवा बनाने वाली कंपनी के साथ-साथ मार्केटिंग करने वाली कंपनी को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अभी तक ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट के तहत सिर्फ दवा बनाने वाली कंपनियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था और खराब दवा पर इन्हीं कंपनियों पर मुकदमा चलता था और सजा भी इन्हें ही मिलती थी। बड़ी-बड़ी कंपनियां यह कह कर बच जाती थी कि दवा किसी और कंपनी ने तैयार की है, इस दवा पर तो बस उनकी कंपनी का नाम है, इसलिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

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