कस्टम ब्रोकर लाइसेंस लेने के लिए आधार और पैन जरूरी होगा : राजस्व विभाग
नई दिल्ली | राजस्व विभाग ने ‘कस्टम ब्रोकर’ लाइसेंस के लिए आधार और पैन अनिवार्य कर दिया है। ‘कस्टम ब्रोकर’ वह व्यक्ति होता है जिसके पास इम्पोर्टर/एक्सपोर्टर की ओर से किसी कस्टम स्टेशन पर माल की एंट्री/डिपार्चर के लिए बतौर एजेंट काम करने का लाइसेंस होता है। सीबीईसी ने कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग नियमन 2018 नोटिफाई किए हैं। इसके तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ‘कस्टम ब्रोकर’ के लिए अप्रैल में परीक्षा आयोजित कर उसके बाद लाइसेंस देने को लेकर आवेदन मंगाता है।