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दोषी पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को तीन साल की कैद की सजा

3 वर्ष पहले
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दिल्ली की एडिशनल सेशंस कोर्ट ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसअाई को गोपनीय सूचनाएं लीक करने की दोषी पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को तीन साल जेल की सजा सुनाई है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त में सेकंड सेक्रेटरी (प्रेस एवं सूचना) रहीं माधुरी को शासकीय गोपनीयता अधिनियम तथा आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश के मामले में अधिकतम सजा दी गई है। एडिशनल सेशंस कोर्ट के जज सिद्धार्थ शर्मा ने शनिवार को सजा सुनाने के बाद उन्हें इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए जमानत दे दी।

आईएसआई एजेंट से शादी करने वाली थी

इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त में सेकंड सेक्रेटरी (प्रेस एवं सूचना) रहीं माधुरी आईएसआई के दो एजेंटों मुबशर रजा राणा और जमशेद के संपर्क में थीं। जमशेद के साथ उनका रिश्ता था और उससे शादी की योजना बना रही थीं। वह इस्लामाबाद के अपने आवास पर लगे एक कंप्यूटर व ब्लैकबेरी फोन के जरिए दोनों पाकिस्तानी जासूसों से संपर्क में रहती थीं। उन्हें 22 अप्रैल 2010 को गिरफ्तार किया गया था।

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