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सीएस ने गहलोत के वकीलों की नियुक्ति का आदेश रद्द किया

3 वर्ष पहले
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दिल्ली सरकार और राजनिवास के बीच तकरार फिर बढ़ गई है। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत के नंवबर, 2017 और जनवरी, 2018 के आदेश को निरस्त कर दिया है। दोनों आदेश में मंत्री ने बिना एलजी की अनुमति के सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में केस लड़ने के लिए 14 और 13 वरिष्ठ वकीलों को नियुक्त कर दिया था। एलजी के आदेश पर मुख्य सचिव ने मंत्री के आदेश को गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के सेक्शन 44 (2), 44 (3) और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (आदेशों और अन्य प्रलेखों का अधप्रमाणन, संशोधन) नियमावली-2000 का उल्लंघन माना। इस संबंध में प्रधान सचिव कानून ने रिपोर्ट बनाकर मुख्य सचिव के हवाले से एलजी और सीएम ऑफिस को भेजी थी। मुख्य सचिव ने सभी सचिव और विभाग प्रमुखों के नाम जारी आदेश की प्रति एलजी के प्रधान सचिव, सीएम के विशेष सचिव और सभी मंत्रियों के सचिवों को भेजी है। आदेश में कहा गया है कि 6 फरवरी, 2018 को जो सरकुलर किसी भी आदेश को वैध बनाने को जरूरी हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था, उसका पालन नहीं किया गया है।

एलजी की मंजूरी के बिना नियुक्ति किए गए थे वकील

एलजी साहब, कुछ कंस्ट्रक्ट भी करिए, सब कुछ रिजेक्ट-रिजेक्ट

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