प्रेग्नेंसी के कारण नहीं ले पाई क्लास, कोर्ट का राहत से इनकार
नई दिल्ली| प्रेग्नेंसी के कारण क्लास नहीं ले पाई लॉ स्टूडेंट अंकिता मीना को दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। महिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। जस्टिस रेखा पाली ने कहा कि एलएलबी कोर्स के चौथे सेमेस्टर की कक्षाएं नियमित रूप से न अटेंड करने के पीछे महिला की ओर से दी गई दलील वाजिब है। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तय कानूनी शिक्षा के नियम और हाईकोर्ट के पुराने फैसलों के मद्देनजर उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती है।