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युवती बोली- मेरी शादी ही नहीं हुई तो पति कैसा? मुझे पिता के साथ जाना है, करिअर बनाना है

3 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज नेटवर्क | नई दिल्ली

उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले में मुस्लिम पति द्वारा अपनी हिंदू प|ी को उसके पिता की कस्टडी से छुड़ाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने युवती से मामले को लेकर सीधे तौर पर 10 सवाल किए। बेंच ने पूछा- तुम बालिग हो, अपनी मर्जी की मालिक हो बताओ पति के साथ जाना है या पिता के साथ? युवती ने कहा- मेरी शादी ही नहीं हुई तो पति कैसा? मुझे पिता के साथ जाना है और करिअर बनाना है। सवालों का जवाब मिलने के बाद कोर्ट ने उसे उसके परिजनों के साथ भेज दिया। युवती के कथित पति दानिश की ओर से पेश वकील ने कहा कि युवती पर उसके परिजनों और पुलिसकर्मियों ने दबाव बनाया है। जिससे वह दानिश से अपने निकाह को इनकार कर रही हैै। चीफ जस्टिस ने वकील को चुप कराते हुए कहा कि हम इस मामले में युवती से सीधे बातचीत करेंगे और अपना निर्णय लेंगे। इस दौरान वे किसी भी पक्ष के वकील को बीच में बोलने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने 10 सवाल पूछे। जिनका युवती ने जवाब दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड ‘लव जिहाद’ मामले में पति की याचिका खारिज की

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