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मप्र के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज मामले में अयोग्य ठहराने का फैसला रद्द

3 वर्ष पहले
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मध्य प्रदेश के जल संसाधन और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनावी खर्च की सही जानकारी न देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली। हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आयोग ने नरोत्तम को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किया था। उनके 3 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई गई थी। यह मामला 2008 के विधानसभा चुनाव में खर्च से जुड़ा है। फैसले के चलते नरोत्तम पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पाए थे। वहीं राष्ट्रपति चुनाव से पहले नरोत्तम मिश्रा ने हाईकोर्ट में दलील दी थी, “जिस अखबार की खबर के बेस पर शिकायत की गई है, उसने न्यूज पेड होने से इनकार किया है। एक भी मूल दस्तावेज पेश नहीं किया गया। ऐसे तो कोई भी किसी के खिलाफ झूठी फोटोकॉपी पेश कर केस कर देगा। 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होनी है। मैं वोटर हूं। चुनाव आयोग के इस फैसले से वोट नहीं दे पाऊंगा। इसलिए राहत दें। हालांकि, कोर्ट से नरोत्तम को राहत नहीं मिली और वे जुलाई में हुए राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पाए थे।

चुनाव आयोग ने पिछले साल 25 जून को नरोत्तम मिश्रा को किया था अयोग्य घोषित

नरोत्तम मिश्रा

पिछले साल जून में अयोग्य ठहराए गए थे मिश्रा

चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951, में 10 (ए) के तहत 23 जून, 2017 को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया था। वहीं, धारा 7 (बी) के अनुसार विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया, जिससे वे विधानसभा के सदस्य भी नहीं रह सकते थे। यह मामला 2008 के विधानसभा चुनाव का है। तब नरोत्तम ने डबरा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था।

हाईकोर्ट कैसे पहुंचा मामला

नरोत्तम ने आयोग के फैसले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में चुनौती दी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद यह केस जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा, जिसने इसे सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया। इसके बाद मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में अर्जी लगाई, जो खारिज हो गई।

भास्कर न्यूज|नई दिल्ली

मध्य प्रदेश के जल संसाधन और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनावी खर्च की सही जानकारी न देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली। हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आयोग ने नरोत्तम को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किया था। उनके 3 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई गई थी। यह मामला 2008 के विधानसभा चुनाव में खर्च से जुड़ा है। फैसले के चलते नरोत्तम पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पाए थे। वहीं राष्ट्रपति चुनाव से पहले नरोत्तम मिश्रा ने हाईकोर्ट में दलील दी थी, “जिस अखबार की खबर के बेस पर शिकायत की गई है, उसने न्यूज पेड होने से इनकार किया है। एक भी मूल दस्तावेज पेश नहीं किया गया। ऐसे तो कोई भी किसी के खिलाफ झूठी फोटोकॉपी पेश कर केस कर देगा। 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होनी है। मैं वोटर हूं। चुनाव आयोग के इस फैसले से वोट नहीं दे पाऊंगा। इसलिए राहत दें। हालांकि, कोर्ट से नरोत्तम को राहत नहीं मिली और वे जुलाई में हुए राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पाए थे।

कांग्रेस नेता की शिकायत पर जांच

नरोत्तम के खिलाफ कांग्रेस के राजेन्द्र भारती ने 2009 में आयोग के सामने एक याचिका दायर कर कहा था कि मिश्रा ने 2008 के विधानसभा चुनाव के खर्चे का सही ब्योरा नहीं दिया। उन्होंने कई मदों में किए गए खर्चे नहीं दिखाए, जिनमें ‘पेड न्यूज’ भी शामिल हैं। इसमें उन्होंने 8 से 27 नवंबर के बीच 42 खबरों की प्रतियां भी लगाई थीं, जो पेड न्यूज की श्रेणी में आती है। इस पर आयोग की ओर से कहा गया था कि आयोग ने नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती को सुनवाई का पूरा मौका दिया था।

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