नई दिल्ली | दिल्ली की एक कोर्ट ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसअाई को गोपनीय सूचनाएं लीक करने वाली पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को दोषी करार दिया है। माधुरी को शासकीय गोपनीयता अधिनियम तथा आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया है। एडिशनल सेशन कोर्ट के जज सिद्धार्थ शर्मा ने यह फैसला किया। सजा तय करने के लिए शनिवार को सुनवाई होगी। माधुरी को 22 अप्रैल 2010 को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ जुलाई 2010 में आरोप-पत्र दाखिल किया गया था।