बैंक में रहन थी जमीन लोक अदालत में सुलझा 5 हजार क्षतिपूर्ति मिली
झालावाड़| जिला स्थाई लोक अदालत ने किसान को नो-ड्यूज और 5000 रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने के एक बैंक को आदेश दिए हैं। वकील विनोद कुमार गोचर ने बताया कि अकलेरा तहसील के देवली गांव निवासी मांगीलाल किराड़ की कृषि भूमि 10 साल से बिना किसी कारण बैंक में रहन होना इंद्राज थी, जबकि उसके पिता ने कभी लोन नहीं लिया।
कई बारे में मालूमात करने पर बैंक वालों ने कोई सूचना नहीं दी और कृषि भूमि इंद्राज होने से वह किसी अन्य बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सका। इससे परेशान होकर उसने स्थाई लोक अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया। इस पर बैंक काे तलब किया गया। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर पीड़ित किसान को एक माह में नो-ड्यूज प्रमाण पत्र जारी कर पांच हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के आदेश दिए हैं।