ड्राइविंग लाइसेंस के हर काम के लिए अब एक फार्म, आधार अनिवार्य
देशभर में लर्निंग या पक्का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या रिन्यू कराना हो या डुप्लीकेट चाहिए हो, तो अब सिर्फ एक फार्म (फार्म नंबर-दो) भरना होगा। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसे लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के अधिकारी नेशनल इंफोर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) के साथ बैठकें कर रहे हैं। नए फार्म में आधार नंबर को अनिवार्य कॉलम में रखा गया है। अगर आधार नहीं है तो पंजीकरण नंबर देने होंगे। नए फार्म में आपको यह भरना होगा कि आप मृत्यु की दशा में अंगदान करना चाहते हैं या नहीं? इसे लाइसेंस में प्रिंट भी किया जाएगा।