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सोमसीसर सरपंच के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

3 वर्ष पहले
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राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के जज गोपालकृष्ण व्यास और रामचंद्र सिंह झाला की बैंच ने दायर रिट पर सोमवार को सोमसीसर सरपंच कलावती शर्मा के निलंबन आदेश पर अंतरिम आदेश तक स्टे आर्डर दिया है। एडवोकेट पवन योगी ने बताया कि सरपंच को 10 अप्रैल, 2018 को पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव द्वारा फर्जी टीसी के मामले में निलंबित किया गया था। उक्त आदेश को सरपंच की तरफ से हाई कोर्ट में चुनौती देकर रिट दायर की गई थी। जिस पर सोमवार को विभाग के शासन सचिव के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है।

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