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कर्मचारियों को प्रान नंबर जारी करवाना आवश्यक

3 वर्ष पहले
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धौलपुर | 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर एनपीएस योजना लागू की गई है। जिसके तहत एनपीएस राशि जमा कराने के लिए सभी कर्मचारियों को प्रान नम्बर जारी करवाना आवश्यक है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि इस कार्यालय द्वारा 6513 प्रान नम्बर जारी करवाए जा चुके हैं, लेकिन 142 प्रान नम्बर में मनोनयन, 145 प्रान नम्बर में मोबाइल नम्बर एवं 1511 प्रान नम्बरों में बैंक का विवरण नहीं है।

जिन प्रानधारक कर्मचारियों के प्रान नम्बर में पूर्ण विवरण नही है वह एस-2 फार्म आहरण एवं वितरण अधिकारी से प्रमाणित करवा कर इस कार्यालय में जमा कराएं। उन्होने बताया कि बीमा एवं जीपीएफ के अनुसार ही एनपीएस की कटौतियां भी पै-मेनेजर से ऑन होने जा रही है। लेकिन अधिकांशतय कर्मचारियों के प्रान नम्बर एवं एम्लोई आई डी गलत है जिससे एनपीएस की राशि पै-मेनेजर पर अपलोड नहीं हो पाती है।

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