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एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं

3 वर्ष पहले
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धौलपुर | राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड से जिन व्यक्तियों ने ऋण लिया और इसे समय पर नहीं चुकाने पर डिफाल्टर घोषित हो गए हैं। अब एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी फैयाज खान ने बताया कि एक मुश्त बकाया ऋण राशि जमा कराए जाने पर दण्डनीय ब्याज में शत प्रतिशत छूट दी जा रही है। एक मुश्त बकाया ऋण राशि 30 जून तक जमा करवाने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

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