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बाइक चालक से लूट के दो आरोपियों को 5 साल जले

3 वर्ष पहले
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बाइक चालक से लूट के दो आरोपियों को 5 साल जले

सेंधवा |
न्यायालय ने बाइक चालक से लूट के मामले में दो आरोपियों को पांच साल जेल और एक हजार जुर्माने की सुनाई। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता नारायण जाधव ने बताया आरोपी विक्रमसिंह उर्फ भाया (23) पिता बंसीलाल बघेल निवासी निवाली और शंकर उर्फ शिवा उर्फ बिटनिया पिता प्रकाश (27) निवासी तलावड़ी सेंधवा दोनों ने 22 नवंबर 2016 को निवाली के पास तलाव गांव में फरियादी गणेश निवासी निसरपुर की बाइक रोककर उसके जेब से 1700 रु. और मोबाइल लूट लिया था। फरियादी ने निवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। न्यायाधीश उदयसिंह मरावी ने इस मामले में सोमवार को फैसला सुनाया। इसमें दोनों आरोपियों को पांच साल जेल और एक हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई।

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