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तंत्र-मंत्र के संदेह में पति-पत्नी और बेटी की हत्या के केस में नौ लाेगों को फांसी

3 वर्ष पहले
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रायगड़ा. कोर्ट में सुनवाई के लिए हत्या के आरोपियों को लाया गया।

भास्कर न्यूज|रायगड़ा(ओडिशा)

तंत्र-मंत्र के संदेह में डेढ़ साल पहले पति-प|ी और उनकी बेटी की हत्या के आरोप में गुनपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने नौ आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। रायगड़ा जिले के अंतर्गत गुनुपुर ब्लॉक के डालना पंचायत के गांव किंतु के आसीन, उसकी प|ी और बेटी को तंत्र मंत्र किए जाने के संदेह में 9 सितंबर 2016 को घर से आरोपियों ने बुलाया।

इसके बाद गांव के ही एक गाय के कोठे में बांध कर आरोपियों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपियों ने तीनों की लाश जमीन में गाड़ दी। वहीं आसीन की छोटी लड़की मेलति बच गई। एक हफ्ते बाद जब लाशों से बदबू आने लगी तो आरोपियों उसे जमीन से निकालकर जला दिया गया। इसकी जानकारी मिलने पर जांच करने पहुंची फुटसिंघा पुलिस को घटनास्थल से मृतकों की हडि्डयां मिली, जिसे बरामद किया गया। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद भादवि की धारा 302 के साथ अन्य धाराओं में एक नाबालिग समेत दस आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले को कोर्ट में पेश किया था।

घटना पर बुधवार को न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर नौ आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद शुक्रवार को गुनपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश शुभेंद्र कुमार पत्ती ने सभी साक्ष्यों पर गौर करते हुए घटना में शामिल 9 अभियुक्त देगुन सब्र, दलश सब्र, अजंत सब्र, पदंतु सब्र, मल्कु सब्र, इरु सब्र, बुबुन सब्र, जमशु सब्र, व दशंतु सब्र को फांसी की सजा सुनाई। वहीं नाबालिग आरोपी का मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।

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