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1 मई से 30 जून तक राजस्व लोक अदालत अभियान चलेगा

3 वर्ष पहले
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राज्य सरकार द्वारा आगामी एक मई से 30 जून तक जिले की ग्राम पंचायतों में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार चलाया जाएगा। कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी व तहसीलदारों को इसको लेकर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। यह अभियान जिले की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत राजस्व लोक अदालतों में राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 एवं 183 के तहत दर्ज मुकदमों एवं इजराय के प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान, भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत लम्बित प्रार्थना पत्र एवं नामांतरण तथा धारा 91 की कार्यवाही के संबंध में लम्बित अपील, विभिन्न तरह के लम्बित वाद एवं प्रार्थना पत्रों के परिप्रेक्ष्य में अन्य प्रकार के प्रकरण, बंद रास्ते को खुलवाने, सकड़े रास्तों का अतिक्रमण हटाने, नए रास्ते दर्ज कराने, रास्ता संबंधी समस्याओं का निराकरण, पारिवारिक कृषि भूमि का सहमति से विभाजन आदि कार्य अभियान के दौरान किए जाएंगे।



लंबित गैर खातेदारी के प्रकरणों में खातेदारी दिया जाना, राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि का शुद्धिकरण एवं नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव आदि कार्य अभियान के दौरान किए जाएंगे।

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