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शिविर में दी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी

3 वर्ष पहले
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पाली| राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली की ओर से शनिवार को विधिक जागरूकता टीम द्वारा रोहट स्थित माडपुरिया आंगनबाड़ी केंद्र पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पैरालीगल वॉलेंटियर मांगीलाल तंवर ने महिलाओं एवं बालिकाओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की जानकारी दी। साथ ही बालिका शिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा एवं विभिन्न महिलाओं के अधिकारों के संबंध में बताया। इसके बाद पुनायता गावं में विधिक चेतना टीम द्वारा नालसा द्वारा संचालित बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015 की जानकारी दी गई।

इस मौके पर पैनल व रिटेनर अधिवक्ता अर्जुन कुमार राठौड़, पीएलवी संतोष रावल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विनिता , संपत, विमला सहित अध्यापक राजकुमार जैन, सुखदेव व संदीप मौजूद रहे।

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