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फास्ट डिलीवरी के नाम पर लैपटॉप किया बुक, कंपनी ने नहीं किया डिलीवर तो 10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
कंपनी की ओर से ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मेंबरशिप लिए जाने पर प्रोडक्ट की फास्ट डिलीवरी किए जाने का वायदा तो किया गया, लेकिन कंज्यूमर को समय पर उसका सामान नहीं डिलीवर किया गया। कंज्यूमर ने इस मामले की शिकायत कंज्यूमर फोरम में दी।
फोरम ने ऑनलाइन कंपनी व लैपटॉप कंपनी दोनों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। मामला सेक्टर 11 की निकिता वशिष्ठ व एसएएस नगर के विवेक गोयल का है। कंज्यूमर ने एमेजॉन की ऑनलाइन साइट पर फास्ट डिलीवरी के लिए 11 जुलाई 2017 को ऑनलाइन कंपनी की मेंबरशिप ली। इसके लिए कंज्यूमर ने 499 रुपए बतौर मेंबरशिप चार्ज ऑनलाइन जमा करवाए। शर्त के मुताबिक मेंबरशिप चार्ज लेने वाले कंज्यूमर्स को कंपनी की ओर से फास्ट डिलीवरी सर्विस दिया जाना था। 12 जुलाई को कंज्यूमर ने 22,900 रुपए के लागत का लेनेवो आईपैड लैपटॉप ऑर्डर किया। कंज्यूमर ने अपने जानकार के क्रेडिट कार्ड से लैपटॉप का पैसा लिया और बाद में उसे इंस्टॉल वाइज पैसा चुकाना था। 13 जुलाई 2017 तक लैपटॉप नहीं आने पर कंज्यूमर ने मामले की शिकायत ऑनलाइन कंपनी से की। इस पर कंपनी की ओर से ट्रैवल के दौरान ब्रेकेज होने की वजह से समय पर लैपटॉप की डिलीवरी नहीं होने की बात बताई गई। साथ में यह भी कहा गया कि 13 जुलाई को दोबारा से लैपटॉप डिलीवर किया गया है जो कि 14 जुलाई तक डिलीवर हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि 17 जुलाई 2017 तक कंज्यूमर को लैपटॉप डिलीवर नहीं किया गया। कंज्यूमर ने कंपनी से बात करने की कोशिश की तो कंपनी की ओर से लैपटॉप कंपनी यानि कि लेनेवो की ओर से लैपटॉप नहीं डिलीवर होने की बात बताई गई।
कंज्यूमर की ओर से कई बार मामले की शिकायत किए जाने के बाद पता चला कि लेनेवो कंपनी ने लेनेवो का लैपटॉप जिसकी कीमत 22,900 रुपए थी उसकी कीमत कंपनी की ओर से बढ़ाकर 29,000 रुपए कर दिया गया है और उसकी वजह से सभी तरह के ऑफर भी बंद कर दिए गए हैं। कंज्यूमर के कई बार शिकायत दिए जाने के बाद भी उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और न ही लैपटॉप मिला। हारकर कंज्यूमर ने मामले की शिकायत कंज्यूमर फोरम में दी। फोरम के प्रधान धर्मपाल व सदस्य जगमोहन सिंह की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया।
22,900 रुपए 9 प्रतिशत के साथ कंज्यूमर को लौटाने के लिए कहा
कंज्यूमर फोरम के दिए गए फैसले में दोनों कंपनियों को कंज्यूमर को बुकिंग लैपटॉप दिए जाने को कहा या फिर कंज्यूमर की ओर से जमा की गई राशि 22,900 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने को कहा। इसके अलावा कंज्यूमर को इस दौरान हुई शारीरिक व मानसिक परेशानी की वजह से कंपनियों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही मुकदमे की राशि के तहत भी 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।