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बिना इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड का दो बार आया बिल, बैंक पर 7 हजार रुपए का जुर्माना

3 वर्ष पहले
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अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड ईशू करवाने के समय ही बैंक जाकर उसका पिन जरूर जारी करवा लें। नहीं तो आपको बिना इस्तेमाल किए ही बिल भरना पड़ सकता है। कुछ ऐसा ही वाकया एमडीसी सेक्टर 5 को अजमेर सिंह के साथ हुआ। अजमेर सिंह ने सेक्टर 11 के इंडसइंड बैंक से मार्च 2017 में 500 रुपए जमा कर लाइफ टाइम पॉलिसी के तहत क्रेडिट कार्ड लिया। बैंक की ओर से उसे कार्ड के साथ पिन नंबर नहीं जारी किया गया। कंज्यूमर ने खरीदने के दो दिन बाद कई बार बैंक के प्रतिनिधियों से कई बार पिन जारी करने के लिए आवेदन भी दिया गया और मौखिक तौर पर भी कहा गया। कंज्यूमर की ओर से कई बार क्रेडिट कार्ड पिन के लिए रिक्वेस्ट किए जाने पर बैंक के प्रतिनिधी ने बैंक के टोल फ्री नंबर पर बात करने को कहा। कंज्यूमर ने कई बार टोल फ्री नंबर पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद भी कंज्यूमर कई बार बैंक के अधिकारियों के पास जाकर पिन नंबर जारी करने को कहा लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्रेडिट कार्ड खरीदने के महीनेभर बाद 8 अप्रैल 2017 को कंज्यूमर के घर बैंक की ओर से कार्ड का बिल भेजा। जिसमें 9 मार्च 2017 से 8 अप्रैल 2017 तक एक महीने की राशि 1019.72 रुपए शामिल किया गया था। क्रेडिट कार्ड का बिल देखकर कंज्यूमर हैरान रह गया और उसने बैंक जाकर मामले की शिकायत बैंक अधिकारी से की। साथ ही कंज्यूमर ने चंडीगढ़ एनएसी मनीमाजरा स्थित इंडसइंड बैंक में जाकर चेक के माध्यम से 575 रुपए जमा करवाया। कंज्यूमर द्वारा मामले की शिकायत किए जाने तक उसके चेक को इनकैश नहीं करवाया गया था। उसके बाद 17 जून 2017 को कंज्यूमर दोबारा से चंडीगढ़ सेक्टर 47-डी स्थित इंडसइंड बैंक जाकर 675 रुपए का चेक जमा करवाया और उसके बदले में स्लिप लिया। 9 अगस्त 2017 को कंज्यूमर के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें क्रेडिट कार्ड के लिए 2695 रुपए का बिल जमा करने का मैसेज था। इसके बाद कंज्यूमर ने बैंक के ऑनलाइन टोल फ्री नंबर के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 14 अगस्त 2017 को कंज्यूमर ने लीगल नोटिस भेजकर पैसा वापस करने व क्रेडिट कार्ड कैंसिल करने को कहा। मामले की शिकायत कंज्यूमर फोरम में दी। फोरम के प्रधान धर्मपाल व सदस्य जगमोहन सिंह की बेंच ने मामले में फैसला सुनाया।

7 हजार रुपए का लगाया जुर्माना...

कंज्यूमर फोरम के फैसले में फोरम ने बैंक पर 7 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें 5 हजार रुपए कंज्यूमर को मानसिक व शारीरिक तौर पर परेशान करने के लिए व 2 हजार रुपए मुकदमे की राशि के तहत जुर्माना लगाय। इसके अलावा फोरम ने बैंक को कंज्यूमर से लिए गए 675 रुपए भी वापिस करने को कहा।

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