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आर्किटेक्ट्स ने हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के नए प्रावधानों का किया विरोध

3 वर्ष पहले
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पंचकूला|इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स (आईआईए), चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा चैप्टर ने रविवार को यहां एमडीसी सेक्टर 1 स्थित जिमखाना क्लब में एक सेमिनार ‘आर्किटेक्ट्स एट क्रॉसरोड्स इन हरियाणा’ का आयोजन किया। आईआईए ने मौजूदा घरों पर चौथी मंजिल के निर्माण की अनुमति देने के हरियाणा सरकार के फैसले का विरोध किया है। इस प्रकार पुराने घरों की पूरी संरचना को खतरे में डाल दिया है जिनको अधिकतम तीन मंजिलों के लिए बनाया गया था।

सेमिनार में हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के आर्किटेक्ट्स ने काफी संख्या में हिस्सा लिया। हैदराबाद स्थित आर्किटेक्ट डीटी विनोद कुमार और पटना स्थित आर्किटेक्ट श्याम किशोर सिंह गेस्ट ऑफ ऑनर थे। इस कार्यक्रम को यूनिस्टोन इंडस्ट्रीज और रौणक सेल्स (इंडिया) द्वारा समर्थित किया गया था। सेमिनार का आयोजन आर्किटेक्ट्स द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं और सार्वजनिक हित के खिलाफ हरियाणा सरकार द्वारा किए गए गलत निर्णयों पर चर्चा के लिए किया गया था। हरियाणा सरकार के फैसले पर बोलते हुए आर्किटेक्ट ज्योति चौफला ने कहा कि ‘‘मौजूदा मालिकों के अधिकारों और सुरक्षा के उल्लंघन की लागत पर निजी लाभ के लिए सीढ़ियों/लिफ्टों की बढ़ी हुई ऊंचाई और फ्री एरिया के बारे में नियमों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हरियाणा बिल्डिंग कोड 2016 के नियमों में एक सख्त बदलाव किया गया है, जिसमें फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) बढ़कर 198 प्रतिशत कर दिया गया है।

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