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1 साल में 10 बार ठीक करवाया नया एसी, कंज्यूमर फोरम ने लगाया 20 हजार जुर्माना

3 वर्ष पहले
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गर्मियों में एसी खरीदने वाले एसी की कुलिंग को जरूर चेक कर लें, ताकि आपको बार-बार दुकान का चक्कर न लगाना पड़ें। सेक्टर-9 के ज्योति मदन ने 21 अप्रैल, 2016 को सेक्टर-11 के शिवालिक इलेक्ट्रॉनिक्स से मित्सुबिशी का 1.5 टन का स्पिल्ट एसी खरीदा। 22 अप्रैल को टेक्नीशियन ने कंज्यूमर के घर जाकर एसी इंस्टॉल कर दिया। एसी इंस्टॉल करने से कुछ दिन बाद से ही एसी की कुलिंग कम होने लगी। अगले दिन ही 22 अप्रैल को कंज्यूमर ने इसकी शिकायत शिवालिक इलेक्ट्रॉनिक्स को दी। इसके बाद कंज्यूमर के घर सर्विस इंजीनियर भेजकर एसी ठीक किया गया। बावजूद इसके एसी में कूलिंग नहीं होने की वजह से कंज्यूमर ने मित्सुबिशी कंपनी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवाया। उसके बाद अंबाला-जीरकपुर हाईवे स्थित एमएस जेफ्रिएर्कन (मित्सुबिशी कंपनी का सर्विस सेंटर) से टेक्नीशियन कंज्यूमर को घर पहुंचकर एसी को ठीक किया और फूल कूलिंग दिए जाने का आश्वासन दिया। इसके बाद कुलिंग होने की कंज्यूमर ने 30 अगस्त, 2016, 21 सितंबर 2016 व 8 अक्टूबर, 2016 को शिकायत दर्ज करवाई। हर बार टेक्नीशियन आकर एसी ठीक कर जाते लेकिन कुलिंग की समस्या ठीक नहीं होती। आखिरकार कंज्यूमर ने शिवालिक इलेक्ट्रॉनिक्स से एसी रिप्लेस करने को कहा। इस पर दिसंबर 2016 में दुकानदार ने कंज्यूमर के घर सर्विस इंजीनियर्स को भेजकर एसी ठीक करवाया और एसी ठीक होने का आश्वासन भी कंज्यूमर को दिया। अप्रैल 2017 की गर्मी में जब कंज्यूमर ने एसी चलाया तो कुलिंग काफी कम थी और उसकी शिकायत दुकानदार से लेकर एसी कंपनी के टोल फ्री नंबर पर दर्ज करवाई। उसके बाद 5 अप्रैल 2017, 3 मई 2017 व 4 मई 2017 को सर्विस इंजीनियर एसी ठीक करने पहुंचे लेकिन कुलिंग की समस्या ठीक नहीं हुई। कंज्यूमर ने दोबारा डिफेक्टेड एसी रिप्लेस करने को कहा, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। आखिर हारकर कंज्यूमर ने मामले की शिकायत कंज्यूमर फोरम में दी। फोरम के प्रधान धर्मपाल व सदस्य जगमोहन की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

39 हजार रुपए 9% ब्याज की दर से लौटाने होंगे... कंज्यूमर फोरम की ओर से दिए फैसले में डिफेक्टेड एसी के लिए जिम्मेदार दुकानदार, सर्विस सेंटर व कंपनी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसमें 10 हजार रुपए का जुर्माना कंज्यूमर को मानसिक व शारीरिक तौर पर परेशान करने के लिए लगाया और मुकदमे की राशि के तहत 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। फोरम ने कंज्यूमर से ली गई राशि 39 हजार रुपए 9 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से लौटान के लिए कहा।

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