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महिला की चेन लूटने वाले दो दोषियों को 5-5 साल की कैद

3 वर्ष पहले
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पानीपत | सेक्टर 18 में 7 माह पहले महिला की चेन लूटने वाले दो बदमाशों को न्यायालय ने बुधवार को 5-5 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नहीं देने पर एक साल की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिरोही ने सुनाया है।

मामला 15 अक्टूबर 2017 का है। सुबह करीब 9:40 बजे सेक्टर 18 की सरस्वती देवी प|ी जितेंद्र कुमार घर के सामने सब्जी खरीद रही थी। इस दौरान बाइक पर यूपी के शामली जिले के गाड़ीवाला का राधेश्याम का बेटा सोनू व शामली के अल्लाउद्दीनपुर गांव के कन्हैया का बेटा अर्जुन बाइक लेकर आए। दोनों आरोपी सरस्वती की करीब एक तोला की सोने की चेन झपटकर ले गए थे। सरस्वती ने अज्ञात के खिलाफ सिटी थाने में केस दर्ज कराया था। बाद में आरोपी पकड़े गए। मामले में 6 गवाह पेश हुए। 14 मई को दोनों को आईपीसी की धारा 379ए में दोषी करार दिया था।

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