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पूर्व सीएमओ धनखड़ व डिप्टी सीएमओ बतरा गैर जमानती वारंट पर तलब

3 वर्ष पहले
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प्रभाकर अस्पताल में कार्रवाई करने के मामले में कोर्ट ने तत्कालीन सिविल सर्जन इंद्रजीत धनखड़ और डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. सुधीर बतरा को गैर जमानती वारंट पर 25 मई को तलब किया है। अस्पताल के मालिक डॉ. संदीप प्रभाकर व डॉ. रितु प्रभाकर ने बताया कि 19 दिसंबर 2014 को उनके अस्पताल में डॉ. बतरा ने टीम के साथ कार्रवाई की थी। आरोप लगाया था कि अस्पताल में सिर्फ लड़के पैदा किए जाते हैं। बाद में कोर्ट में दस्तावेज दिए कि अस्पताल का आईबीएफ में रजिस्ट्रेशन नहीं था, इसलिए पीसीपीएनडीटी एक्ट में केस दर्ज किया जाए। इस पर डॉ. प्रभाकर ने आरटीआई से कई जानकारियां ली थी। इसमें सामने आया कि जिले में 4 अन्य आईबीएफ सेंटर चल रहे हैं। आरोप है कि अपनी कार्रवाई को सच साबित करने के लिए इन चारों सेंटरों के फर्जी रजिस्ट्रेशन तैयार हुए थे। डॉ. प्रभाकर ने कोर्ट में धोखाधड़ी समेत 10 धाराओं में इस्तगासा दायर किया था। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षाली चौधरी ने दोनों को गैर जमानती वारंट पर तलब किया।

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