कोर्ट ने कहा- तीन महीने और दिए, कार्रवाई करो
अतिक्रमण संबंधी केस निपटाने के लिए किला वासियों को तीन महीने और मिल गए हैं। किला से अतिक्रमण न हटाने पर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के केस की सुनवाई के दौरान नगर निगम ने पक्ष रखा कि कार्रवाई के लिए और पुलिस बल चाहिए। निगम की ओर से कहा गया कि कार्रवाई के लिए निगम को जो पुलिस मिली थी, वह कम पड़ गई क्योंकि लोगों ने विरोध कर दिया। इसलिए, कार्रवाई करने को और समय दिया जाए। इस पर हाई कोर्ट ने तीन महीने और दिए। कहा कि अगस्त में केस निपटाकर रिपोर्ट किया जाए। किला पर रह रहे लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट में किए गए एक केस के जवाब में नगर निगम ने कहा था कि 242 लोगों का अवैध कब्जा है। इस पर हाईकोर्ट ने खाली कराने का आदेश दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि उनके पास रजिस्ट्री तक है, लेकिन निगम ने उन लोगों का पक्ष सुना ही नहीं। इस पर कोर्ट ने निगम में ही केस की सुनवाई करने का आदेश दिया। एसडीएम की कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है। इस बीच याचिकाकर्ता ने कोर्ट में केस लगा दी कि यह अवमानना है। जिस पर सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता के वकील करनाल के विष्णु भगवान अग्रवाल ने कहा कि अगस्त में केस की फिर सुनवाई होगी। तब तक निगम को कार्रवाई करने को कहा गया है।
अवमानना केस में चल रही है सुनवाई