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इनहांसमेंट नोटिसों में संशोधन के लिए सौंपा ज्ञापन

3 वर्ष पहले
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इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन ने गुरुवार को इनहांसमेंट नोटिसों में संशोधन की मांग को लेकर रोहतक में हुडा प्रशासक को ज्ञापन सौंपा। सात दिन का वक्त देकर कहा कि सेक्टर- 29 पार्ट वन के उद्यमियों को भेजे गए नोटिस में गड़बड़ी की गई है। आरोप लगाया कि इन नोटिसों को धांधली कर तैयार कर अधिकारी शोषण कर रहे हैं। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेट्री संजीव गर्ग, एक्जीक्यूटिव मेम्बर प्रताप दलाल और राकेश गुप्ता ने रोहतक में हुडा प्रशासक से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2018 में इनहांसमेंट के नोटिस भेजे हैं जोकि नौ अप्रैल से प्रभावी होना बताया गया है। उन नोटिसों में 966.63 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की मांग की है। यह अन्याय पूर्ण और बेबुनियाद है।

यह दिया तथ्यात्मक विश्लेषण

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा तीन जनवरी 1997 को दिए गए आदेशानुसार किसानों को दी गई इनहांसमेंट की राशि विभाग द्वारा अप्रैल 2001 में सेक्टर- 29 पार्ट वन के प्लॉटधारकों से 320.15 रुपये के हिसाब से वसूल की जा चुकी है। विभाग ने डिमांड नोटिस के साथ केलकुलेशन सीट दी थी।

16 अक्टूबर 2002 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दिए गए लिखित जवाब में विभाग ने बताया कि इनहांसमेंट की राशि जमीन मालिक 30 अप्रैल 2001 तक कोर्ट में जमा करवाएं लेकिन हाईकोर्ट ने विभाग को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं को साथ लेकर इनहांसमेंट की राशि की फिर से गणना करें। उसकी सेटलमेंट अकाउंट की कॉपी याचिकाकर्ताओं को दें।

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