पानीपत | रेलवे स्टेशन पर यात्री का मोबाइल फोन लूटने में दोषी को न्यायालय ने 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश भानखड़ ने सुनाया है। वारदात 14 जून 2017 की है। गाजियाबाद जिले के गांव लोनी का राजू आजाद नगर में रहता था। वह दिल्ली जाने के लिए प्लेटफार्म नंबर दो पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान कुटानी रोड पर अशोक विहार कॉलोनी के नफीस अंसारी का बेटा सदाम हाथ से मोबाइल झपटकर भाग गया। राजू ने चोर-चोर चिल्लाते हुए उसका पीछा किया, तभी एक हवलदार ने सदाम को पकड़कर मोबाइल बरामद किया था। मामले में पांच गवाह पेश हुए थे।