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शिविर में बाल विवाह से जुड़े कानून और सजा के बारे में बताया

3 वर्ष पहले
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परलीका| गांव बरवाली व उज्जलवास के अटल सेवा केंद्रों पर बाल विवाह के बारे में अलग-अलग विधिक जागरुकता शिविर लगाए गए। पीएलबी विनोद कुमार व महावीर ने लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। बाल विवाह करने तथा कराने वालों के अलावा विवाह में सभी शामिल लोगों पर कानूनी सजा के प्रावधान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह में भाग लेने वाले बारातियों के अलावा इसमें भाग लेने वाले टेंट वालों, भोजन बनाने वालों तथा अन्य मौजूद लोगों को भी सजा का प्रावधान है तथा हम सबको मिलकर बाल विवाह जैसे अपराध पर रोक लगानी चाहिए। इस मौके पर ग्राम बरवाली में सरपंच प्रताप सिंह सहारण, ग्राम विकास अधिकारी दिनेश कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर इंद्रपाल, कृष्ण कुमार गोदारा व अन्य ग्रामीण मौजूद थे। वहीं गांव उज्जलवास में सरपंच गीता देवी सहू, सरपंच प्रतिनिधि रणवीर सिंह, एलडीसी श्रवण कुमार, ग्राम सहायक दिलीप सिंह समाजसेवी, विनोद कुमार सहू, सतपाल, ई मित्र केंद्र के मुकेश कुमार नुईया व अन्य ग्रामीण मौजूद थे।

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