जिले में लागू नई व्यवस्था में अब उन्हीं दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल मिलेगा, जो हेल्मेट पहनते हैं। जिलाधीश की ओर से खाद्य आपूर्ति विभाग को निर्देश जारी कर कहा गया है कि बना हेल्मेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप से पेट्रोल न दिया जाए। इसके साथ ही जागरूकता को पेट्रोल पंप पर बिना बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। इधर, जिला फूड सप्लाई कंट्रोलर मनजिंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ पेट्रोल पंप पर चेकिंग की। इस मौके पर डीएफएससी ने वाहन चालकों को हेलमेट लगाने को अवेयर किया।
सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेल्मेट लगाए चालकों को गंभीर चोट, शारीरिक अपंगता, मृत्यु की संभावना अधिक होने को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे दोपहिया वाहन चालकों की हेल्मेट लगाए बिना ही वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाए जाने हेतु मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की धारा 10 के अंतर्गत समस्त पेट्रोल एवं डीजल पंप्स के अनुज्ञप्तिधारियों को दोपहिया वाहन चालकों को हेल्मेट लगाकर वाहन लेकर आने पर ही उन्हें पेट्रोल देने के निर्देश दिए गए थे। अब इस नियम को जिले में सख्ती से लागू करने की बात कही गई है।
बिना हेल्मेट पहने पेट्रोल भरवाने आए दोपहिया वाहन चालकों को समझाते डीएफएससी मनजिंद्र सिंह।
पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर | पठानकोट में लगभग 60 पेट्रोल पंप हैं और लगभग सभी पंपों पर कैमरे लगे हैं। डीएफएससी ने बताया कि जिले के सभी पेट्रोल एवं डीजल पंप मालिकों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक दो पहिया वाहन चालक जब भी पेट्रोल एवं डीजल पम्प पर पेट्रोल भरवाने आएं. ऐसी स्थिति में पेट्रोल/डीजल पंप प्रबंधक अनिवार्य रूप से देखे कि दोपहिया वाहन चालक हेल्मेट लगाकर आया है या नहीं। पंप परिसर में बैनर या बोर्ड में इस प्रकार की सूचना बड़े-बड़े अक्षरों में लगाकर रखें। सभी पेट्रोल पम्प इस नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं इस पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। पठानकोट पेट्रोलियम एसोसिएशन के प्रधान हर्ष महाजन का कहना है कि स्कूलों कालेजों में जाकर अवेयर किया जाए। ट्रैफिक पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जागरूकता को पब्लिक प्लेसेज पर कैंप लगाकर हेलमेट पहनने के बारे में जागरूक किया जाए।