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अब हर घर को देना होगा वाटर/सीवरेज बिल, 19 हजार परिवारों पर पड़ेगा बोझ

3 वर्ष पहले
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अब शहर में माफी पर चल रहे 19 हजार परिवारों को भी सीवरेज/पानी का बिल देना होगा। इससे पहले 5 मरले तक के मकान पर सीवरेज/पानी बिल नहीं लिया जाता था, लेकिन अब शहर में किसी को बिल में छूट नहीं मिलेगी। 2 मरले से ज्यादा बड़े मकानों और दुकानों के लिए लोगों को खुद ही मीटर लगाने होंगे। सरकार ने पुरानी वाटर मीटर पॉलिसी को रद्द कर नया ड्राफ्ट पंजाब अर्बन वाटर टैरिफ पॉलिसी 2018 जारी कर निगमों से डाटा मांगा है। निगम की ओर से भेजी रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 19 हजार के करीब परिवार इस छूट का फायदा ले रहे थे हालांकि 2 मरले तक के मकानों में मीटर लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन उन्हें भी 200 रुपए महीना बिल देना होगा। 2 मरले से ज्यादा एरिया में बने मकानों में मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे बिल वाले उपभोक्ताओं की गिनती 28 हजार से बढ़कर 50 हजार तक पहुंच जाएगी। वर्तमान में निगम वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से 2.15 करोड़ रुपए की बिल कलेक्शन कर रहा है। पानी के रेगुलर कनेक्शन 28 हजार हैं। निगम वाटर सप्लाई एंड सीवरेज ब्रांच इंचार्ज अश्विनी शर्मा ने कहा कि फिलहाल सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके लिए हमने सरकार के साथ सहमति जताई है। रेवेन्यू बढ़ने से शहर के विकास कार्य पूरे किए जाएंगे।

28 में से 18 हजार ही जमा करवा रहे बिल

पंजाब अर्बन वाटर मीटर टैरिफ पालिसी लागू होने पर भी बिल कलेक्शन नगर निगम के लिए चुनौती रहेगी। छूट खत्म होने पर बिल वाले यूनिट्स की गिनती डबल होगी। करीब 28 हजार बिलों में से 10 हजार लोगों से वसूली मुश्किल हो रही है। नई पॉलिसी के मुताबिक लोगों से बिल वसूली बिजली के बिल के साथ ही संभव है। नई पॉलिसी में 2 मरले तक के मकानों को फिक्स 200 रुपए देने होंगे, जबकि 2 से 10 मरले तक के घरों से 125 रुपए वाटर सर्विस चार्ज, 125 रुपए सीवरेज सर्विस चार्ज, वाटर यूजेस के 290 और 54 रुपए सरचार्ज समेत कुल 594 रुपए देने होंगे। वहीं 10 से 20 मरले तक के मकान पर 160 रुपए पानी का सर्विस चार्ज, 160 रुपए सीवरेज सर्विस चार्ज, 290 रुपए वाटर यूजेस और 61 रुपए सरचार्ज समेत कुल 671 रुपए वसूला जाएगा। इसके अलावा 20 से ज्यादा मरले के एरिया में बने मकानों पर 200 रुपए वाटर सर्विस चार्ज, 200 रुपए सीवरेज सर्विस चार्ज, 290 रुपए के वाटर यूजेस और 69 रुपए सरचार्ज समेत कुल 759 रुपए बिल हर महीने जमा करवाना होगा।

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