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नाबालिग का अपहरण करके किया दुराचार आरोपी युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई
शहर के एक कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा को किडनैप कर दुराचार करने के आरोप में एडिशनल सेशन कोर्ट ने एक युवक को 10 साल कैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि 2 साल पुराने मामले में दो अन्य युवकों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। थाना डिविजन नं. 2 की पुलिस ने गोपाल नगर धारीवाल निवासी अजय कुमार मुन्ना (तब शहर के सुंदरनगर में रहता था), उसके दोस्त धारीवाल निवासी गुरप्रीत सिंह और मोहित के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 और 366-ए के तहत केस दर्ज किया था। नाबालिगा की मां ने बताया था कि 25 जून 2016 की शाम को उसकी नाबालिग बेटी को अजय कुमार झांसा देकर भगाकर ले गया है। महिला का आरोप है कि उन्हें भगाने में गुरप्रीत सिंह और मोहित का भी हाथ है। पुलिस ने 26 जून 2016 को छात्रा को बरामद कर उसका मेडिकल करवाया था। इसके बाद पर्चे में आईपीसी की धारा 376 और प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (पोक्सो) को भी जोड़ा गया था। उसपर सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज राकेश कुमार शर्मा की अदालत ने अजय कुमार मुन्ना को आईपीसी की धारा 363 में 5 साल, 366-ए में 7 साल और 376 और पोक्सो में 10 साल कैद तथा 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि गुरप्रीत और मोहित को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
दो अन्य युवकों को सबूतों के अभाव में किया बरी